मंदाकिनी खड़से को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अग्रिम जमानत

मुंबई। (एजेंसी)।

बंबई हाईकोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी खड़से को गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत दे दी। उनके खिलाफ वर्ष 2016 में पुणे में भूमि सौदे के दौरान कथित मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।जस्टिस एन. डब्ल्यू सांब्रे की एकल पीठ ने इसके साथ ही मंदाकिनी खड़से को 17 अक्तूबर से 29 नवंबर तक हर मंगलवार और शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। मंदाकिनी के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि उनकी मुवक्किल 21 अक्तूबर को पीएमएलए (धनशोधन निषेध अधिनियम) अदालत के समक्ष पेश होंगी, ताकि गत मंगलवार (12 अक्तूबर) को जारी गैर जमानती वारंट की अनुपालना हो सके। अदालत ने प्रवर्तन निदेशाल को 29 नवंबर तक मंदाकिनी की अग्रिम जमानत की याचिका पर जवाब दाखिल करे। इस मामले की उसी दिन आगे सुनवाई होगी।गौरतलब है कि समन के बावजूद पेश नहीं होने पर विशेष अदालत ने मंदाकिनी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। खड़से दंपति के आलावा उनका दामाद गिरीश चौधरी का नाम भी प्राथमिकी में है और मौजूदा समय में वह न्यायिक हिरासत में हैं।

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