हिंगणघाट।
शिकायतकर्ता पक्ष ने आरोपी की फिर से गवाही के लिए कलम 313 के तहत अर्जी दी थीं। जिस पर गुरुवार को जिरह की गई। शिकायतकर्ता पक्ष ने पिछली तारीख को आरोपी के बयान फिर से लेने के लिए कलम 313 के तहत अर्जी दी थी जिस पर बहस हुई। आरोपीने गुनाह किया की नहीं इसपर आरोपी का बयान दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता पक्ष की और से आरोपी का दुबारा बयान लेने के लिय अर्जी दी गई थी। जिस पर आरोपी के वकील भूपेंद्र सोने ने आक्षेप करते हुए, अर्जी खारिज करने की मांग कि थी। जिसपर गुरुवार को भी वीडियो कॉफ्रेंस के जरिए सुनवाई हुई। बहस लंबी होनपर न्यायालय ने कहा कि अर्जी पर अगली तारीख 14 अक्टूबर को बहस होगी। विडीयो कान्फॅरन्सी द्वारा कोर्ट का कामकाज हुवा इस वक्त सरकारी वकील उज्वल निकम विडीयो काॅफ्रेंसी द्वारा हाजीर थे। उनको सरकारी वकील दिपक वैद्य सहकार्य किया तो ओरोपी के वकील भुपेन्र्द सोने भी विडीयो काॅफ्रेंसी द्वारा हाजीर थे उनको सहकार्य ऍड शुभांगी कुभांरे ने सहकार्य किया।