गोंदिया।
जिला अपर सत्र न्यायालय (पास्को विशेष) की न्यायाधीश सुभद्रा तुलाकार ने दुष्कर्म प्रकरण में 20 सितंबर को दिए गए फैसले में आरोपी स्थानीय शास्त्री वार्ड निवासी शिवपूजन सिंह बैस (46) को 20 वर्ष आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला पुलिस मुख्यालय में लाइन अटैच आरोपी कांस्टेबल फैसले के दौरान न्यायालय में मौजूद था। और फैसले के तत्काल बाद दवनीवाडा के पुलिसकर्मी ने उसे हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार दवनीवाड़ा पुलिस स्टेशन में कार्यरत बैस ने भानपुर -रतनारा की एक नाबालिक को लालच देकर उसके साथ अवैध संबंध स्थापित किए थे। इसके बाद उसने पीड़ित के परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायत के बाद दवानीवाडा पुलिस ने भादवि की धारा 376, 506 व फास्को की धारा 5, 6 के तहत मामला दर्ज किया था। तत्कालीन सहायक पुलिस निरीक्षक डी जी बाकरे ने जांच कर दोषारोपण पत्र न्यायालय में सुपुर्द किया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय में 15 गवाहों के बयान दर्ज हुए। जिसमें आरोपी के खिलाफ दोष साबित हो जाने पर था पास्को की धारा 5 में आरोपी बैस को 20 वर्ष आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। इतना ही नहीं जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। जुर्माने की राशि में 20 हजार पीड़ित नाबालिग को देने का आदेश दिया गया। प्रकरण में सरकार की ओर से एड कृष्णा पारधी ने पक्ष रखा। सहायक पुलिस निरीक्षक प्रताप भोंसले के मार्गदर्शन में पुलिस कॉन्स्टेबल श्रीकांत मेश्राम व महिला कॉन्स्टेबल सुनीता लीलारे ने सहयोग किया। जबकि आरोपी की ओर से एड. डोये ने पैरवी की ने पैरवी की।