54 चीनी मोबाइल एप पर बैन

नई दिल्ली। (एजेंसी)। गृह मंत्रालय ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 चीनी मोबाइल एप्लिकेशन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत में इन एप के संचालन पर प्रतिबंध लगाने के लिए औपचारिक रूप से एक अधिसूचना जारी करेगा। सूत्रों ने बताया कि जिन एप के खिलाफ प्रतिकूल सुरक्षा इनपुट प्राप्त हुए थे, उनमें स्वीट सेल्फी एचडी, ब्यूटी कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, म्यूजिक प्लस, वॉल्यूम बूस्टर, वीडियो प्लेयर मीडिया आॅल फॉर्मेट्स, वीवा वीडियो एडिटर, नाइस वीडियो बाइदू, एपलॉक और एस्ट्राक्राफ्ट सहित अन्य शामिल हैं। भारत में यह चीनी एप के खिलाफ दूसरी बड़ी कार्रवाई होगी। जून 2021 में सरकार ने 59 चीनी एप को देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ बताते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इनमें लोकप्रिय वीडियो वीडियो शेयरिंग एप टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, वीचैट और बिगो लाइव प्रमुख थे। भारत सरकार ने 29 जून 2020 को पहली डिअिअजटल स्ट्राइक करते हुए 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद 27 जुलाई 2020 को 47, 2 दिसंबर 2020 को 118 और नवंबर 2020 को 43 ऐप्स पर बैन लगाया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन सभी ऐप्स पर बैन लगाया है। दोनों कदम लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारत और चीन के बीच चल रहे गतिरोध की पृष्ठभूमि में उठाए गए थे। दोनों देशों की सेनाओं के बीच अप्रैल 2020 से गतिरोध चल रहा है। भारत लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन के साथ 3,400 किलोमीटर लंबी एलएसी साझा करता है।

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