संपत्ति कर में 5 प्रश. तक रियायत का फैसला

नागपुर। (नामेस)। नागपुर नगर निगम ने 30 जून, 2022 तक सरकारी करों को छोड़कर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पूर्ण संपत्ति कर का भुगतान करने वाले संपत्ति धारकों को 10 प्रतिशत रियायत देने का फैसला किया है. यदि वे 1 जुलाई से 31 दिसंबर, 2022 तक मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिम संपत्ति कर राशि जमा करते हैं. तो संपत्ति मालिकों को सरकार कर को छोड़कर पांच प्रतिशत छूट मिलेगी. राधाकृष्णन बी. नगर आयुक्त ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. प्रशासक, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 140 में प्रावधानों के अनुसार संपत्ति कर में 5 प्रतिशत रियायत देने का निर्णय है. राधाकृष्णन बी ने संपत्ति मालिकों से इस सुविधा का अधिकतम लाभ लेने की अपील की है.

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