अपने स्कूल से पैदल घर जा रही एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आर. पी. पांडे के कोर्ट ने इस मामले में आरोपी बंटी उर्फ राहुल विनोद राउत (27) भुजबल नगर एनआईटी ग्राउंड के पास त्रिमूर्ति नगर निवासी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को 3000 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 1 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। प्रताप नगर पुलिस थाने में साल 2017 में दुष्कर्म और पोस्को की विभिन्न धाराओं के तहत बंटी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 जुलाई 2017 की शाम 6 बजे के दरमियान फरियादी की 14 वर्षीय नाबालिग बेटी पैदल अपने घर जा रही थी। उसी दौरान आरोपी बंटी उसके पास आया और उसे जबरदस्ती अपने साथ गार्डन में लेकर गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसकी शिकायत प्रताप नगर पुलिस थाने में दर्ज की ग़ई थी। पुलिस ने आरोपी को 29 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया था।
इस मामले में कोर्ट में जांच अधिकारी के रूप में महिला पुलिस उपनिरीक्षक शीतल चामले ने चार्जशीट दाखिल की, जबकि पैरवी अधिकारी के रूप में पुलिस हवलदार शेखर गायकवाड़ और गौतम ढोके ने कोर्ट का कामकाज देखा। सरकारी वकील के रूप में एडवोकेट आसावरी पड़सोडकर जबकि आरोपी की तरफ से एडवोकेट एस.एस. मेश्राम ने पैरवी की।