नागपुर शहर अब रात में डेढ़ बजे तक गुलज़ार रह सकेगा. शहर की ‘नाइट लाइफ’ की समय-सीमा बढ़ाकर रात डेढ़ बजे कर दी गई है. नए नियम 6 अप्रैल से लागू होंगे और 30 अप्रैल तक अमल में रहेंगे. ज़रूरत पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई जा सकेगी.
पिछले कुछ दिनों से शहर के पबों में गड़बड़ी की घटनाएं बढ़ गर्इं हैं. इसके चलते ‘नाइट लाइफ’ पर ही सवालिया निशान उठाए जा रहे थे. अंतत: पुलिस प्रशासन ने बार, पब, परमिट रूम्स व रेस्टॉरेन्टस् के लिए नई नियमावली जारी की है. इसके मुताबिक शहर की ‘नाइट लाइफ’ और पार्टी कल्चर रात डेढ़ बजे तक जारी रह सकेगा. लेकिन इसके बाद यदि कोई भी व्यक्ति पार्टी करता नज़र आया, अथवा किसी रेस्टारेंट में ग्राहकों को सेवा देना जारी रहा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
पिछले दो महीनों में शहर के विभिन्न पबों और बारों में विभिन्न घटनाएं घट रहीं हैं, जिससे शहर की सुरक्षा और नियमों का मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है. इन घटनाओं पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने गंभीरता से ध्यान दिया है. इसके चलते पब और हुक्का पार्लरों की जांच की गई और उन्हें कुछ निर्देश दिए गए हैं.
नए दिशा-निर्देश जारी
पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बुधवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए. ये दिशा-निर्देश पहले तो 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक वैध रहेंगे. ज़रूरत पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई जाएगी. नए नियमों के अनुसार शहर के सारे बार, पब, परमिट रूम्स रात डेढ़ बजे तक ही ग्राहकों को सेवा दे सकेंगे. नियमों में साफ कहा गया है कि रात एक बजे के बाद किसी भी ग्राहक से खाने अथवा शराब का आॅर्डर न लिया जाए.
बार-परमिट रूम्स में अनेक अल्पवयीन लड़के-लड़कियां भी दिखाई देते हैं. नए नियमों में कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को परमिट रूम में प्रवेश न दिया जाए. वैसे ही 25 से कम उम्र के व्यक्ति को शराब न परोसी जाए. हालांकि इस नियमावलि के कारण बार, रेस्टॉरेन्ट व पबचालकों में खलबली मच गई है.
नृत्य पर वॉच रखने का निर्देश
पबों और क्लबों में नृत्य के दौरान खाना खा रहे लोगों को अक्सर धक्का लग जाता है और यह एक बड़े झगड़े कारण बन जाता है. इसलिए नए नियमों में सिटिंग एरिया में नृत्य पर पाबंदी लगाई गई है.
उसी तरह गाना-म्युज़िक के प्रस्तुतिकरण की लिखित सूचना पुलिस को देना अनिवार्य होगा. प्रस्तुतकर्ता यदि विदेशी होंगे तो इसकी सूचना 15 दिन पहले देनी होगी.
कहा गया है कि गड़बड़ी फैलाने वाले ग्राहकों को पबों और परमिट रूम में प्रवेश न दिया जाए. साथ ही ऐसे लोगों की एक लिस्ट भी बनाई जाए. ऐसे लोगों के प्रवेश पर रोक के कारण भी दर्ज कर रखे जाएं.
कितने बार, पब करेंगे निर्देशों का पालन?
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार बार, रेस्टॉरेन्ट व परमिट रूम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा वहां बैठने की क्षमता और रिक्त सीटों की जानकारी डिस्प्ले करनी होगी. इसके अनुसार क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश न दिया जाए. सवाल यह उठता है कि क्या बार, रेस्टारेंट और परमिट रूम के मालिकों द्वारा इन निर्देशों का पालन किया जाएगा?
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
-सभी बार, परमिट रूम्स और पबों के क्षेत्र में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा.
-डीवीआर के दो सेट लगाना ज़रूरी होगा.
-इन आस्थापनाओं में रखे जाने वाले बाउंसर्स के चरित्र की छानबीन करना आवश्यक होगा. अपराधी पृष्ठभूमि के बाउंसर्स को नियुक्त नहीं किया जा सकेगा.
-महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करना आवश्यक होगा.
-पार्किंग व यातायात में बाधा न होने पाए इसकी जिम्मेदारी संबंधित आस्थापनाओं की होगी.