हिंगणघाट तालुका के अल्लिपुर में सगे भाई को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने वाले आरोपी को जिल्हा व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राजेंद्र मेंढे ने उम्रकैद की सजा तो मृत्यक के मां को 1 साल की सक्तमजुरी और 2 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना ना भरने पर 1 माह की सक्तमजुरी की सजा सुनाई है।
9 जुन 2019 के रोज मृतक खर्रा खाके थूका। तब आरोपी को लगा की उसने उसे देख कर थूका। इसपर गुस्साए आरोपी ने मृतक के सर पर कुल्हाड़ी से वार करके गंभीर जख्मी किया। घाव गहरा होने से इसमें ही उसकी मौत हो गई। इसी समय आरोपी नं 1 और 2 ने मृतक की पत्नी को भी कुल्हाड़ी के डंडे से मारपीट की। इसकी अल्लिपूर पुलिस थाने में तक्रार दाखल की गई। पुलिस ने आरोपी विरुद्ध गुनाह दाखल करके प्रकरण न्याय प्रविष्ट किया। प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध सबूत होने से और गवाह के बयान पर जिला व सत्र न्यायाधिश राजेंद्र आर मेंढे हिंगणघाट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। प्रकरण में सरकारी वकील अड़ दीपक वैदय ने बाजू रखी। सरकार द्वारा 16 गवाह पेश किए गए। प्रकरण में जांच अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक एस. चकाटे ने जांच पूरी करके आरोपीविरुध्द पक्के सबूत जुटाए। पैरवी अधिकारी के तौर पर पोलिस हवालदार सुनील येसनकर ने विशेष परिश्रम लिए।