नागपुर। (नामेस)। जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश बी.डी.कदम की कोर्ट ने सरकारी काम में बाधा निर्माण के चलते कलमना पुलिस थानांतर्गत दर्ज एक मामले में आरोपी को सजा सुनाई है। सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को 3 महीने की कठोर सजा और 500 का जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम नहीं भरने पर आरोपी को 10 दिन का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपी को 23 जून 2009 को गिरफ्तार किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 जून 2009 के दरमियान फरियादी पुलिस हवलदार चंद्रपाल जागेश्वर कुशवाहा ट्रैफिक विभाग में अपने ड्यूटी पर तैनात थे उसी दौरान कलमना परिसर के जूना पारडी नाके के पास वाहन क्रमांक एमएच 31 एपी 8010 के चालक ने सिग्नल जमकर भागने की कोशिश की थी, जिसे फरियादी ने पकड़ा था। उसी दौरान आरोपी रियाज शेख मूल मोहम्मद शेख (45) पारडी भंडेवाडी निवासी ने पुलिस हवलदार के साथ मारपीट और गाली-गलौज के बाद सरकारी काम में बाधा निर्माण की थी, जिसके खिलाफ कलमना पुलिस थाने में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में कोर्ट में सहायक पुलिस उपनिरीक्षक अशोक दीक्षित ने चार्जशीट दाखिल की पैरवी अधिकारी के रूप में सहायक पुलिस उपनिरीक्षक सुदेश चव्हाण, सिपाही राजेंद्र मेश्राम ने कामकाज देखा, जबकि सरकारी वकील के रूप में एम.पी. बुरंगे, जबकि आरोपी की तरफ से एडवोकेट अमित कुमार ने कोर्ट का काम का देखा।