नागपुर। (नामेस)। जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश श्री घुगे के कोर्ट ने कलमना पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी सजा सुनाई है। आरोपी अरविंद कंजीभाई राजपोपट (40) बाजपायी नगर निवासी है। आरोपी को सबूतों और गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने 5 वर्ष की सजा और 3,000 जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि नहीं भरने के चलते आरोपी को 6 महीने का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपी को 13 दिसंबर 2020 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 दिसंबर 2020 के दरमियान कलमना परिसर के जूना कामठी रोड बाजपायी नगर, प्लॉट नंबर 64 निवासी श्रीमती भावना अरविंद राजपोपट (42) के पति अरविंद राजपोपट ने दूसरी शादी की थी। आरोपी 4 महीने से भावना से अलग रह रहा था और घटना वाले दिन वह अपने बच्चे से मिलने के लिए आया था। इसके चलते ही अरविंद का पत्नी भावना के साथ झगड़ा हुआ और गाली गलौज के बाद अरविंद ने उसके पेट में चाकू से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 307, 506,(ब), 201 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। कोर्ट में जांच अधिकारी के रूप में सहायक पुलिस निरीक्षक राहुल सावंत ने चार्जशीट दाखिल की थी। पैरवी अधिकारी के रूप में सहायक पुलिस उपनिरीक्षक सुदेश चव्हाण ने कोर्ट का कामकाज देखा। सरकारी वकील के रूप में एडवोकेट श्रीमती रीता गजभिए, जबकि आरोपी की तरफ से एडवोकेट जलतारे ने कोर्ट का कामकाज देखा।