नागपुर। (नामेस)। जिला व सत्र न्यायालय के विशेष पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राजकारने के कोर्ट ने कलमना पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज दुष्कर्म और पोक्सो के मामले में आरोपी को आजीवन मरने तक कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी 54 वर्षीय कालीचरण पालतू सिंह बताया जा रहा है। आरोपी को 25 मार्च 2017 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 मार्च 2016 से 16 मार्च 2017 के दरमियान कलमना परिसर में रहने वाली 18 वर्षीय फरियादी को आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। शिकायत मिलने के बाद कलमना पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में महिला पुलिस उपनिरीक्षक कविता कोकने ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जबकि पैरवी अधिकारी के रूप में सहायक पुलिस उपनिरीक्षक सुदेश चव्हाण, सिपाही राजेंद्र, पुलिस हवलदार रामेश्वर, सिपाही नरेंद्र ने कोर्ट का कामकाज देखा। सरकारी वकील के रूप में एडवोकेट श्रीमती मोटघरे जबकि आरोपी की तरफ से एडवोकेट वासनिक ने कोर्ट का कामकाज देखा।