नागपुर।(नामेस)। जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आर.एस. पावस्कर की कोर्ट ने पांचपावली पुलिस थाने में दर्ज एक मामले में पांचपावली निवासी आरोपी महिला शशि प्रीमेश त्रिवेदी (50) को सबूतों और गवाहों के आधार पर 2 वर्ष की सजा और अब 5000 जुर्माने की सजा सुनाई है. महिला को 24 मार्च 2015 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. 24 मार्च 2015 के दरमियान आरोपी महिला के खिलाफ झगड़ा करने की शिकायत मिलने के बाद पांचपावली पुलिस थाने में कार्यरत महिला पुलिस सिपाही चित्रा कृष्णराव मुरोद (30) कार्रवाई करने के लिए घटनास्थल पर गई थी. उसी दौरान आरोपी महिला को हिरासत में लेते समय आरोपी महिला ने महिला पुलिस सिपाही के साथ हाथ मुक्की से मारपीट कर गालीगलौज किया था और जान से मारने की धमकी दी थी. इसकी शिकायत मिलने के बाद पांचपवली पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं के तहत इस महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. कोर्ट में जांच अधिकारी के रूप में सहायक पुलिस निरीक्षक घोड़े पाटील ने चार्जशीट दाखिल की. पैरवी अधिकारी के रूप में सहायक पुलिस उपनिरीक्षक राजेंद्र, पुलिस हवलदार देवेंद्र न कोर्ट का कामकाज देखा जबकि सरकारी वकील के रूप में श्रीकांत गौलकर दो आरोपी की तरफ से एडवोकेट निकाले ने कोर्ट का कामकाज देखा.