नागपुर। (नामेस)। बेलतरोड़ी पुलिस थाना अंतर्गत अपरहण के बाद नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के एक मामले में जिला व सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को एक आरोपी को सजा सुनाई है। आरोपी को 10 साल की सश्रम कारावास सहित 10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी विश्वास लक्ष्मीकांत मंडल ( 33) अजनी निवासी बताया जा रहा है. नाबालिग के अपहरण के बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। यह घटना 6 अप्रैल 2021 को बेलतरोड़ी पुलिस थाना अंतर्गत सामने आई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को 13 अप्रैल 2021 के दरमियान गिरफ्तार कर उसके खिलाफ दुष्कर्म और पासको की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में कोर्ट में सहायक पुलिस निरीक्षक बैजीनाथ कुकड़े चार्जशीट दाखिल की थी, जबकि पैरवी अधिकारी के रूप में पुलिस हवलदार संतोष घोलवे, प्रभु खोंडे, व सुधीर भोयर ने कोर्ट का कामकाज देखा। सरकारी वकील के रूप में एडवोकेट लीलाधर शेन्द्रे, जबकि आरोपी की तरफ से एडवोकेट प्रकाश जयसवाल ने कोर्ट में जिरह की।