नई दिल्ली। (एजेंसी)। हरियाणा सरकार की तरफ से प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राज्य के मूल निवासियों को 75% रिजर्वेशन देने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू करने पर पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट की तरफ से लगाई रोक को हटा दिया है। हाईकोर्ट ने 3 फरवरी को हरियाणा सरकार को यह कानून लागू करने से रोक दिया था। इस फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हाईकोर्ट का आदेश खारिज कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को भी यह ताकीद की है कि इसे लागू नहीं करने के लिए फिलहाल निजी कंपनियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाए।