मुंबई. मुंबई उच्च न्यायालय ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है. उन्हें यह नोटिस एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े की अवमानना अर्जी के मामले में जारी किया गया है. ज्ञानदेव वानखेड़े ने अपनी अर्जी में कहा था कि दिसंबर महीने में हाई कोर्ट में नवाब मलिक ने यह हलफनामा दिया था कि वे बिना सबूत वानखेड़े परिवार पर सार्वजनिक रूप से बयानबाजी कर उनकी छवि को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. लेकिन नवाब मलिक इसके बाद भी लगातार उनके परिवार पर अपमानजनक टिप्पणियां करते रहे. कोर्ट ने इसी संबंध में नवाब मलिक से कारण बताने को कहा है. यह जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई ने दी है. पिछले साल नवंबर में कोर्ट ने एनसीपी नेता को यह निर्देश दिया था कि वे वानखेड़े परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया में बिना सबूत उनके परिवार से जुड़ी जानकारियां शेयर ना करें और उनके परिवार के खिलाफ किसी भी तरह का सार्वजनिक बयान देने से बचें. इससे पहले ज्ञानदेव वानखेड़े द्वारा उनके परिवार के खिलाफ ऐसी ही अपमानजनक बयानबाजियों को लेकर नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया गया.