नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए डिस्चार्ज नीति में बदलाव किया है. यह बदलाव पीएम मोदी की कोरोना वायरस मामले को लेकर हुई समीक्षा बैठक के बाद किया गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के मामलों को हल्के और मध्यम में कैटेगरी रखा है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बुधवार को इन कैटेगरी के बारे में बताते हुए कहा कि मध्यम मामलों के लिए, यदि लक्षणों का समाधान होता है और रोगी का ऑक्सीजन लेवल तीन दिनों तक 93 प्रतिशत से अधिक पाया जाता है वो भी बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के तो उसे अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है. वहीं, हल्के लक्षणों वाले मरीजों को उनकी टेस्टिंग से सात दिनों बात यदि रोगी की हालत स्थित रहता है तो उसे अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है. उसके लिए डिस्चार्ज से पहले दोबारा टेस्टिंग की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी.
ऑक्सीजन का रखें 48 घंटे का बफर स्टॉक
राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस बारे में पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि राज्य अपनी मेडिकल ऑक्सीजन सेवाओं व सुविधाओं का आकलन करें. मेडिकल ऑक्सीजन का कम से कम 48 घंटे का बफर स्टॉक रखें. इसके साथ ही ऑक्सीजन कंट्रोल रूम भी पुन: मजबूत करें.