नागपुर।(नामेस)। अभी तक रेलवे में दर्ज हुए अपराधों में आरोपियों के दोषी साबित होने और कोर्ट द्वारा सजा देने का क्रम भी शुरू हो गया है. लोहमार्ग पुलिस द्वारा वर्ष 2016 में दर्ज नागपुर स्टेशन पर गांजा तस्करी के एक मामले में आरोपी को सफलतापूर्वक दोषी साबित करवाया. दोषी का नाम सौंसर, जिला छिंदवाडा (मप्र) निवासी पीरशहा सलीम शहा है. उसे गांजा तस्करी का दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 4 वर्ष की सश्रम जेल की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका. जुर्माना ना भरने पर उसे 6 महीने अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी. 6 अक्तूबर 2016 को प्लटेफार्म 1 पर महानंदा दूध स्टाल के पास एएसआई प्रभाकर वाडेकर को पीरशहा संदिग्ध रूप से नजर आया. उसे पास 2 बैग थे. बैग की जांच करने पर उसमें 10.944 किग्रा गांजा मिला. शहा को गिरफ्तार कर 1,10,440 रुपये का गांजा जब्त किया गया. पूछताछ में उसने बताया कि वह मूलत: सौंसर का रहने वाला है लेकिन सिटी में कावरापेठ परिसर में रहता है. अपने फायदे के लिए वह स्वयं गांजे की तस्करी करता है. रंगेहाथ पकड़े जाने पर जीआरपी ने उसके खिलाफ कडी कानूनी कार्यवाही शुरू की. एएसआई वाडेकर ने एपीआई मदने के साथ मिलकर जांच की और 3 जनवरी 2017 को कोर्ट में चार्जशीट फाइल की.