नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह पर महाराष्ट्र में दर्ज अपराधिक मुकदमों के मामलों में उनकी गिरफ्तारी पर रोक अगले तीन सप्ताह के लिए और बढ़ा दी. न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने आरोपी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करते हुए सभी मामलों से संबंधित जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है. पीठ ने सुनवाई के दौरान पूर्व पुलिस आयुक्त और महाराष्ट्र सरकार एवं अन्य की दलीलें सुनने के बाद कहा, ‘यह परेशान करने वाली स्थिति है, जहां पुलिस के मुखिया रहे व्यक्ति को अपने ही पुलिस बल पर भरोसा नहीं है और न ही राज्य सरकार को सीबीआई पर विश्वास.’ शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह तीन सप्ताह के भीतर हलफनामे के जरिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने के मामले में इस केंद्रीय जांच एजेंसी के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करें. हालांकि, राज्य सरकार ने सीबीआई जांच का फिर विरोध किया और कहा कि यह न्याय संगत नहीं होगा. इससे पूर्व भी महाराष्ट्र सरकार ने विरोध किया था.