नागपुर।(नामेस)।
जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सैयद की कोर्ट ने बुधवार को सक्करदरा पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज एक दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 5 वर्ष की सजा सुनाई है. आरोपी को 2 जून 2016 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
मिली जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय फरियादी अपने घर में अकेली मौजूद थी. उसी दौरान उसके 48 वर्षीय रिश्तेदार ने घर में ही पीड़ित युवती के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. फिरयादी ने इस की शिकायत सक्करदरा पुलिस थाने में की थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376(2) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था. इस मामले में कोर्ट में जांच अधिकारी के रूप में महिला पुलिस उपनिरीक्षक मेसरे ने चार्जशीट दाखिल की थी. वहीं पैरवी अधिकारी के रूप में पुलिस हवलदार सुरेंद्र रौराले और संजय मनोहरे ने कोर्ट का काम का देखा. सरकारी वकील के रूप में एड.राऊत व आरोपी की तरफ से एड.गिरडे ने कोर्ट का कामकाज देखा.
जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सैयद की कोर्ट ने बुधवार को सक्करदरा पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज एक दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 5 वर्ष की सजा सुनाई है. आरोपी को 2 जून 2016 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
मिली जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय फरियादी अपने घर में अकेली मौजूद थी. उसी दौरान उसके 48 वर्षीय रिश्तेदार ने घर में ही पीड़ित युवती के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. फिरयादी ने इस की शिकायत सक्करदरा पुलिस थाने में की थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376(2) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था. इस मामले में कोर्ट में जांच अधिकारी के रूप में महिला पुलिस उपनिरीक्षक मेसरे ने चार्जशीट दाखिल की थी. वहीं पैरवी अधिकारी के रूप में पुलिस हवलदार सुरेंद्र रौराले और संजय मनोहरे ने कोर्ट का काम का देखा. सरकारी वकील के रूप में एड.राऊत व आरोपी की तरफ से एड.गिरडे ने कोर्ट का कामकाज देखा.