नागपुर। (नामेस)।
जिला सत्र न्यायालय की न्या.एस.ए माली की कोर्ट ने मंगलवार को गिट्टीखदान पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज विनयभंग के मामले में आरोपी को सजा सुनाई है. गवाही और सबूतों के आधार पर आरोपी को 2 वर्ष की जेल और 2 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है.27 अप्रैल 2015 को गिट्टीखदान निवासी एक 27 वर्षीय युवती अपने घर में थी. उसी दौरान आरोपी लालजी भूचल साहू (32) अचानक उसके घर में आया और उसके साथ अश्लील हरकत कर उसका विनयभंग किया. युवती ने इसकी शिकायत गिट्टीखदान पुलिस थाने में की. पुलिस ने आरोपी को 28 अप्रैल 2015 को गिरफ्तार किया था. इस मामले में जांच अधिकारी के रूप में सहायक पुलिस निरीक्षक एस.एस. नसरे ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. जबकि कोर्ट में पैरवी अधिकारी के रूप में सहायक पुलिस निरीक्षक मनोज नगरूलकर ने कोर्ट का कामकाज देखा.सरकारी वकील के रूप में एड.मेघा बुरांगे और आरोपी की तरफ से एड.बी.ए. के. काजी ने कोर्ट का कामकाज देखा.