मुंबई.
मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी है. कोर्ट अब आज यानी बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेगा.आर्यन और अरबाज की जमानत को लेकर मंगलवार को बहस पूरी हो गई है. 20 अक्तूबर को हुई सुनवाई में एनडीपीएस कानून के तहत स्पेशल कोर्ट द्वारा जमानत नामंजूर किए जाने के बाद आर्यन खान ने तुरंत सुनवाई के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था. मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशन कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आर्यन खान का पक्ष रखने के लिए मंगलवार को भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी सामने आए. उन्होंने आर्यन खान की गिरफ्तारी को अवैध बताया और इस कार्रवाई पर एनसीबी को कटघरे में खड़ा किया.उन्होंने आर्यन खान की ओर से एक नया एफिडेविट पेश किया.मुकुल रोहतगी ने यह सवाल किया कि आर्यन खान के पास से ड्रग्स की रिकवरी नहीं हुई. रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि आर्यन खान पर कार्रवाई के बाद अब तक मेडिकल जांच नहीं की गई. जब मेडिकल जांच नहीं हुई तो एनसीबी किस आधार पर आर्यन खान पर ड्रग्स लेने का आरोप लगा सकती है. नो रिकवरी, नो मेडिकल, नो ड्रग्स फिर भी आर्यन खान पर एनसीबी ने 27ए की धारा लगाई और ड्रग्स रैकेट का हिस्सा बताया.