नागपुर। (नामेस)।
नंदनवन पुलिस थाना अंतर्गत रहने वाली एक 21 वर्षीय युवती के साथ भिलाई, छत्तीसगढ़ में रहने वाले एक युवक ने पहले जान पहचान बढ़ाई और उसे अपने प्रेम जाल में फंसा कर छत्तीसगढ़ में ले जाकर शादी कर ली। जब इस युवती को आरोपी युवक के पहले से शादीशुदा होने की बात का पता चली, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और उसे नागपुर उसके मायके लाकर छोड़ दिया। उसके बाद भी आरोपी ने युवती के फोटो और वीडियो को व्हाट्सएप और सोशल मीडिया डालकर उसकी बदनामी की। इसका जवाब पूछने के लिए जब युवती दुर्ग (छत्तीसगढ़) गई तो आरोपी ने इस युवती के साथ अनैसर्गिक दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद वहां से बचकर यह युवती नागपुर पहुंची और पुलिस थाने में आकर शिकायत दर्ज करवाई।पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी युवती 21 वर्ष की है और उसकी पहचान आरोपी से जनवरी 2021 में हुई थी। फरियादी नंदनवन परिसर स्थित एक केक की दुकान में काम करती थी और आरोपी धवल चेतन सोनी (27) श्रीनगर वार्ड, गोंदिया का रेगुलर कस्टमर था. वह मूलत: भिलाई, छत्तीसगढ़ निवासी है।आरोपी ने पहले इस युवती के साथ जान पहचान बढ़ाई, उसका मोबाइल नंबर हासिल किया। कुछ समय तक इन दोनों में बातचीत होती रही और धीरे-धीरे उनमें प्रेम संबंध स्थापित हो गए। आरोपी ने युवती को खुद का बड़ा बिजनेस होने का झांसा दिया था। उसके झांसे में आकर इस युवती ने दुर्ग जाकर शादी कर ली, परंतु आरोपी ने इस युवती को अपने घर नहीं ले जाते हुए वहां एक किराए के घर में रखा कुछ दिन बाद ही युवती को पता चला कि आरोपी धवल पहले से ही शादीशुदा है और उसकी एक बच्ची भी है। हालांकि यह बात आरोपी ने युवती से छुपाई थी, जिसके कारण इन दोनों का झगड़ा होने लगा। आरोपी कुछ दिन बाद ही इस युवती को नागपुर लेकर आ गया और यहीं पर उसके घर छोड़ कर वापस चला गया।उसके बाद आरोपी ने युवती के निकाले गए फोटो और वीडियो को उसके रिश्तेदारों को व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से भेजना शुरू किया, जिसके चलते यह युवती दोबारा दुर्ग में जवाब पूछने के लिए गई। परंतु उसी दौरान आरोपी ने उसके साथ अनैसर्गिक दुष्कर्म कर मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी भी दी।आखिरकार किसी तरह बचकर यह युवती नागपुर अपने घर पहुंची और नंदनवन पुलिस थाने में जाकर शिकायत की। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 377, 354 (सी), 323, 506, 494, 501 व सहधारा 67,67(ए) आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच कर रही है।