1 जुलाई से प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई

नागपुर महानगरपालिका का उपद्रव खोजी दल एक जुलाई से नागपुर शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा । केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 12 अगस्त 2021 को 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक सामग्री के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इसी के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू करने को लेकर नागपुर महानगरपालिका के अपर आयुक्त राम जोशी की अध्यक्षता में निगम मुख्यालय स्थित कमिश्नर हॉल में गुरुवार को निगम और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की बैठक हुई। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, 30 सितंबर, 2021 से 75 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले सभी प्रकार के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रॅन से कम मोटाई वाले सभी प्रकार के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
सजावटी प्लास्टिक और पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल), कन्फेक्शनरी बॉक्स, निमंत्रण पत्रक, सिगरेट बैग, प्लास्टिक की छड़ें के साथ कोना, गुब्बारा प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, आइसक्रीम की छड़ें, प्लेट, कप, चश्मा, कटलरी – छड़ें, कटलरी सभी खाद प्लास्टिक, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनरों को छोड़कर, सभी प्रकार के प्लास्टिक बैग (कैरी बैग), डिश बाउल, कंटेनर आदि ले जाना और न रखना, कचरा और नर्सरी बैग निषिद्ध हैं।
सभी प्रकार के प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है। 1 जुलाई से नागपुर महानगरपालिका की उपद्रव खोजी दल बाजारों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करेगा । यदि इस कार्रवाई में प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का कोई उपयोग, प्रवाह और भंडारण पाया जाता है, तो महाराष्ट्र डिग्रेडेबल वेस्ट कंट्रोल एक्ट 2006 के तहत महाराष्ट्र प्लास्टिक और थर्मोकोल अधिसूचना 2018 के उल्लंघन के मामले में नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *