हॉलमार्किंग 16 जून से अनिवार्य

गहनों के लिए संपूर्ण देश में हॉलमार्किंग 16 जून से अनिवार्य करने का निर्णय केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लिया है. इससे सर्राफा की छोटी-बड़ी दुकानें बंद होने की आशंका जताई जा रही है. अब ग्राहकों को केवल 14, 18 और 22 कैरेट सोने के गहने मिलेंगे. विदर्भ में सर्वाधिक बिकने वाले 24 कैरेट के गहने अब नहीं बेचे जाएंगे.

गौरतलब है कि पूर्व में 1 जून से हॉलमार्किंग अनिवार्य किया गया। था. लेकिन ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौंसिल के पुणे और नागपुर के पदाधिकारियों ने मुंबई और नागपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को 15 जून तक सर्राफा कारोबारियों पर कार्रवाई न करने का आदेश दिया था. लॉकडाउन के कारण सर्राफा दुकानें बंद होने से हॉलमार्किंग अनिवार्य करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग कौंसिल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रावसाहब दानवे और पीयूष गोयल से की थी. राजेश रोकडे ने कहा कि सर्राफा कारोबारियों को भरोसे में लिए बिना ही केंद्र सरकार ने हॉलमार्किंग अनिवार्य किया है. देश के अनेक राज्य और जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है. वहीं, हॉलमार्किंग के बिना सर्राफ व्यापारी गहने नहीं बेच सकेंगे, बेचने पर उनसे जुर्माना वसूला जाएगा और उन्हें जेल की सजा सुनाने का भी प्रावधान कानून में किया गया है. जहां बीआईएस की लैब है, केवल वहीं पर हॉलमार्किंग अनिवार्य होना चाहिए, विदर्भ में तीन लैब है. इनमें से एक अकोला और दो नागपुर में है.

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