नई दिल्ली। (एजेंसी)। कर्नाटक के स्कूल एवं कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने कहा कि उचित समय पर हम इस अर्जी पर सुनवाई करेंगे। इसके साथ ही अदालत ने अर्जी दाखिल करने वालों को नसीहत दी है कि वे इस मामले को ज्यादा बड़े लेवल पर न फैलाएं।
चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे इसे राष्ट्रीय मुद्दा न बनाएं।अदालत ने साफ तौर पर कहा कि इस मसले पर याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, जहां सोमवार को एक बार फिर से सुनवाई होनी है। अदालत ने कहा कि सही समय पर वह इस मसले पर सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत ने केस की सुनवाई करते हुए कहा, ‘हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और मामला हाई कोर्ट में लंबित है।अदालत ने याचिकाकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि वे इस मामले को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाने से बचें। उचित समय पर शीर्ष अदालत की ओर से दखल दिया जाएगा। बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम आदेश देते हुए स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पर बैन जारी रखने की बात कही थी। इसके साथ ही कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर से मामले की सुनवाई करने की बात कही है। हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को ही चुनौती देते हुए कांग्रेस के नेता बीवी श्रीनिवास ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की।अर्जी में उनकी मांग थी कि शीर्ष अदालत को इस अंतरिम फैसले पर रोक लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा और कर्नाटक हाई कोर्ट के उस निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर ‘उचित समय’ पर विचार करेगा, जिसमें विद्यार्थियों से शैक्षणिक संस्थानों में किसी प्रकार के धार्मिक कपड़े न पहनने के लिए कहा गया है।
आंदोलन से अच्छा होगा कि क्लास में जाएं
-कर्नाटक हाई कोर्ट की हिजाब विवाद पर नसीहत
बेंगलुरु। (एजेंसी)।
राज्य में जारी हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने बड़ी नसीहत दी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने अपने सात-पृष्ठ के अंतरिम आदेश में कहा कि यदि वे कक्षाओं में हिजाब और भगवा शॉल पहनने जैसे मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करने के बजाय कक्षाओं में लौटते हैं तो छात्रों के हितों की बेहतर सेवा होगी। हिजाब विवाद के चलते राज्य में कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। बता दें कि राज्य के कुछ कॉलेजों में कक्षाओं में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर अंतरिम राहत के लिए सुनवाई के अंत में गुरुवार को शुरू में मौखिक आदेश जारी करने के बाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने आदेश की पूरी प्रति जारी कर दी। हिजाब पर रोक के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से शिक्षण संस्थानों को पुन: खोलने का अनुरोध किया है, साथ ही विद्यार्थियों को भी कक्षा के भीतर भगवा शॉल, गमछा, हिजाब या किसी तरह का धार्मिक झंडा नहीं ले जाने को कहा है।