नागपुर। (नामेस)। जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एस. एम. अली की कोर्ट ने हिंगना पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज हत्या के मामले में आरोपी को सजा सुनाई है। आरोपी मनोज सुरेश राधोबाजी शिवनकर (30) के खिलाफ सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आजीवन कारावास और 15,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम नहीं भरने पर आरोपी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी को 14 जून 2015 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 मार्च 2015 के दरमियान मृतक हीरालाल गिरधरलाल मसूरे 60) रायपुर हिंगना निवासी आरोपी के पिता के पास अपने दिए हुए उधार पैसे मांगने के लिए गया हुआ था। इसके चलते ही उनका आपस में विवाद हुआ, जिसमें आरोपी ने चाकू से उसके पेट पर मार कर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में हिंगना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। कोर्ट में जांच अधिकारी के रूप में पुलिस निरीक्षक विलास वांदिले ने चार्जशीट दाखिल की, वहीं पर पैरवी अधिकारी के रूप में पुलिस हवलदार राजू डाहारे, पुलिस हवलदार दिलीप मंडल ने कोर्ट का कामकाज देखा। सरकारी वकील के रूप में रविंद्र गोयल, जबकि आरोपी की तरफ से एडवोकेट एन. डी. निलीजकर ने कोर्ट का कामकाज देखा।
Saturday, November 23, 2024
Offcanvas menu