नागपुर।(नामेस)।
कोई मां यह नहीं सोचेगी कि उसका बेटा अपनी पसंद का खाना ना बनने पर उसे दुनिया से ही दूर कर देगा. इस सख्त टिप्पणी के साथ जिला व सत्र न्यायालय के तहत न्यायाधीश पीवाय लांडेकर के कोर्ट ने सोनेगांव थानातंर्गत 2 फरवरी 2019 को सोमलवाडा स्थित महात्मा फुले झोपड़पट्टी में ममता सदाशिव हिंगे (60) की हत्या के मामले में उसके बेटे मिलिंद सदाशिव हिंगे को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारवास की सजा सुनाई. नशे के आदी इस कलियुगी बेटे ने अपनी मां को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि मां ने उसकी पंसद का खाना नहीं बनाया था. उल्लेखनीय है कि 2 फरवरी 2019 को शाम करीब 5 बजे मिलिंद का उसकी मां ममता से विवाद हुआ. मिलिंद अपनी पसंद का खाना ना बनने से नाराज था. इस बार पर मिलिंद को इतना गुस्सा आया कि उसने मां-बेटे के रिश्ते का भी ख्याल नहीं किया और पहले ममता की लात-घूंसों से जमकर पिटाई की. इतने से भी उसका मन शांत नहीं हुआ और उसने ममता के उपर कवेलू फोड दिया. इससे ममता का सिर फट गया और अधिक खून बहने के कारण उसने दम तोड़ दिया. पुलिस ने ममता की बहन और मिलिंद की मौसी प्रतिभा कुंभलवार की शिकायत पर मिलिंद के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसे 3 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था.
Saturday, November 23, 2024
Offcanvas menu