नागपुर। (नामेस)।
जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सुनील पाटिल के कोर्ट ने शुक्रवार को रामचंद्र मदारी कटकमवार (62) खरे टाउन, धरमपेठ निवासी के विरुद्ध धोखाधड़ी के एक मामले में सजा सुनाई है. आरोपी को कोर्ट द्वारा 5 वर्ष की जेल और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। करीब 2 हजार से अधिक लोगों से साढ़े 3 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की गई थी।
पुलिस द्वारा आरोपी को 14 मार्च 2002 को गिरफ्तार किया गया था। 25 दिसंबर 1998 से 15 दिसंबर 2001 के दरमियान फरियादी रमेश राम चंद्र रॉय (50) बी11/2, अंबाझरी, रवि नगर निवासी ने 4,95,500 रुपये का फिक्स डिपॉजिट सीताबर्डी स्थित अशोका सेफ डिपॉजिट एंड कंपनी में किया था। उसे निश्चित समय पर ब्याज सहित 6,40,185 रुपए मिलने वाले थे, जिसे देने से आरोपी ने इंकार कर दिया था।
इसी तरह 2,000 अन्य निवेशकों के करीब 3,52,84,600 रुपये वापस नहीं किए गए थे। आरोपी ने इन सब लोगों से धोखाधड़ी की थी, जिसके बाद इसकी शिकायत सीताबर्डी पुलिस से की गई थी। पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 406, 420, 341 के तहत मामला दर्ज किया था। गवाहों की गवाही और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई।
इस मामले में जांच अधिकारी के रूप में पुलिस निरीक्षक ठवकर ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। जांच अधिकारी के रूप में सहायक पुलिस उपनिरीक्षक हरीभाऊ बान्ते, पुलिस हवलदार बाबा रामदेव धान्दे ने कोर्ट का कामकाज देखा। सरकारी वकील के रूप में एडवोकेट गिरीश दुबे तथा आरोपी की तरफ से एडवोकेट श्रीमाली ने कोर्ट का कामकाज देखा।