गोंदिया।
गोंदिया शहर के रामनगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले अंगूर बगीचा क्षेत्र में महिला यात्री का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 21 सितंबर मंगलवार को प्रमुख जिला सत्र न्यायाधीश शब्बीर अहमद ओटी द्वारा सुनाए गए फैसले से चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 63 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के रायसेन निवासी उम्र 34 वर्ष की महिला 23 सितंबर 2012 को भोपाल से रायपुर ट्रेन के जनरल डिब्बे में यात्रा कर रही थी। इस दौरान आरोपियों द्वारा उसके बैग में रखी 21,900 रुपए की राशि की मांग की। जिस पर आरोपी द्वारा उसे कहा गया कि उसके पैसे गोंदिया में वापस आए तथा रेलवे स्टेशन से अंगूर बगीचा स्थित एक मकान में ले जाकर 2 दिनों तक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस संदर्भ में महिला द्वारा 25 सितंबर 2012 को गोंदीया रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जिसके पश्चात घटनास्थल राम नगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने से महिला की शिकायत पर रामनगर पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 366, 376 (जी) 379, 341 व सहायक धारा 34 के तहत मामला दर्ज कर तत्कालीन जांच अधिकारी पुलिस निरीक्षक रविंद्र शेडके द्वारा न्यायालय चार्जशीट पेश की। 8 वर्षों तक चले मुकदमे में 21 सितंबर 2021 को प्रमुख जिला सत्र न्यायाधीश शब्बीर शेख अहमद ओटी द्वारा आरोपियों को जिसमें कटंगी कला टोला निवासी अभिमन्यु प्रानहंस राहगंडाले 23 वर्ष, डायमडं उर्फ विशवनाथ डोगरे उम्र 39 वर्ष इंदिरा नगर कॉलेज टोली कुड़वा निवासी राजेश उर्फ मोगली राजेश बंशोड, तेढा निवासी नरु उर्फ और परमेश्वर रामलाल बिसेन उम्र 24 वर्ष को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए प्रत्येक कार्य को दो-दो वर्ष के समक्ष कारावास की सजा वह विभिन्न धाराओं के तहत 63 हजार जुर्माना लगाया उपरोक्त मामले में शिकायतकर्ता महिला व सरकार की ओर से सरकारी वकील कैलाश खंडेलवाल व पुरुषोत्तम आगासे ने पक्ष रखा। वहीं पुलिस विभाग की ओर से न्यायालय इन कार्य में महिला पुलिस नायक नमिता लांजेवर ने सहयोग किया।