विनयभंग के मामले में 3 वर्ष की सजा

नागपुर। (नामेस)। जिला व सत्र न्यायालय ने विनयभंग और पोस्को के एक मामले में आरोपी को सजा सुनाई है। जरीपटका पुलिस थाना अंतर्गत आरोपी के खिलाफ साल 2016 में यह मामला दर्ज हुआ था। सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी अंकित उर्फ गजया चौहान (20) को कोर्ट ने 3 वर्ष की सजा और 5,000 रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी को 8 सितंबर 2016 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 सितंबर 2016 को जरीपटका परिसर में रहने वाली 17 वर्षीय फरियादी की बस्ती में ही रहने वाले आरोपी अंकित उर्फ गजया चौहान (20) ने जबरदस्ती पीछा कर गंदे इशारे कर उसका विनयभंग किया था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में महिला पुलिस उपनिरीक्षक शिरके ने चार्जशीट दाखिल की। पैरवी अधिकारी के रूप में पुलिस हवलदार राजेश साखरे ने कोर्ट का काम काज देखा। सरकारी वकील के रूप में एडवोकेट सोनाली राऊत, जबकि आरोपी की तरफ से एडवोकेट सचिन इंदुरकर ने कोर्ट का कामकाज देखा।

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