केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड को आधार से ना जोड़ने पर लगने वाले जुर्माने का गुरुवार को बचाव किया. आधार-पैन लिंकिंग 31 मार्च, 2022 तक फ्री थी. पिछले साल 1 अप्रैल से 500 रुपये का लेट फाइन लगाया गया, जिसे बाद में 1 जुलाई से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया. इसके अलावा, इस साल 30 जून से पहले आधार से लिंक ना होने पर पैन डिएक्टिव हो जाएगा. अगर पैन कार्ड डिएक्टिव हो गया तो सारे फाइनेंशियल काम रुक जाएंगे.
काफी समय दिया गया
गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि पैन कार्ड को आधार से लिंक हो जाना चाहिए था. इस काम करने के लिए सरकार की ओर से पहले से ही काफी समय दिया जा चुका है. उन्होंने कहा कि अगर यह डेडलाइन समाप्त हो जाती है, तो जुर्माने की राशि बढ़ जाएगी. 28 मार्च को जारी वित्त मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, पैन वाले किसी भी व्यक्ति को इसे आधार से जोड़ना होगा या परिणाम भुगतना होगा, जिसमें टीडीएस और टीसीएस कटौती शामिल है.
30 जून तक करना होगा लिंक
बयान के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 (‘अधिनियम’) के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया है और आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, तो आपने आधार लिंक करना जरूरी है. पहले इसे लिंक करने की तारीख 31 मार्च 2023 थी. एक हजार रुपये जुर्माने के साथ पैन को आधार से लिंक किया जा सकता था. अब इसकी डेट को फिर से बढ़ा दिया गया है. अब पैन को 30 जून तक आधार से लिंक किया जा सकता है. टैक्सपेयर अपने आधार को एक जुलाई 2023 से पहले लिंक नहीं करते हैं तो पैन कार्ड डिएक्टिव हो जाएगा.
Sunday, November 24, 2024
Offcanvas menu