सिटी में 31 मार्च तक लगाया गया लॉकडाउन अब खत्म हो गया है. अब राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया नाइट कर्फ्यू ही सिटी में और पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी इलाकों में लागू रहेगा. रात 8 बजे से सुबह से 7 बजे तक सब बंद कर दिया जाएगा.
रात में भोजन की होम डिलीवरी की छूट जारी रहेगी. स्थानीय प्रशासन ने अलग से अपनी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है. पालक मंत्री ने जरूर कहा है कि 31 तक का लॉकडाउन अब खत्म कर दिया गया है और आगे कोई लॉकडाउन नहीं लगाया गया है. लेकिन राज्य सरकार द्वारा 15 अप्रैल तक जो नाइट कर्फ्यू पूरे राज्य के लिए लागू किया गया है वह यहां भी लागू रहेगा.
रात 8 से सुबह 7 तक मॉल्स, मार्केट, सिनेमा हाल सभी बंद रहेंगे. शेष समय में 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलने की छूट रहेगी. अंतिम संस्कार में भी 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे. नई गाइड लाइन्स के मुताबिक सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और
सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी. शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया जा सकेगा. बताते चलें कि यह नियम पहले से ही लागू हैं. आदेश के अनुसार रेस्तरां, उद्यान, मॉल्स रात 8 बजे बंद हो जाएंगे.