लखीमपुर कांड: आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज

लखीमपुर खीरी। (एजेंसी)।  
लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट से खारिज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक आशीष के वकील अब जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी डालने की तैयारी कर रहे हैं।
गौरतलब है कि तीन अक्तूबर को लखीमपुर में हुई हिंसक झड़प में चार किसान, स्थानीय पत्रकार और एक भाजपा कार्यकर्ता सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। आशीष मिश्रा इस मामले में मुख्य आरोपी है। आरोप है कि जिस थार जीप से किसानों को कुचला गया था, वह आशीष मिश्रा ही चला रहे थे।
आशीष को पूछताछ के लिए एसआईटी ने रिमांड पर लिया है। एसआईटी ने आशीष की 14 दिन की रिमांड मांगी थी। तीन दिन की रिमांड 12 अक्तूबर से शुरू हुई। आज उनकी रिमांड का दूसरा दिन था।
इस बीच आशीष का परिवार और उनके वकील जमानत के लिए लगातार प्रयासरत हैं। वकीलों ने सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी, जिसे बुधवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब वकील जिला जज की अदालत में अर्जी लगाने की तैयारी कर रहे हैं।

सरेंडर करने जा रहा अंकित दास गनर संग गिरफ्तार
उधर, इस मामले में आरोपी अंकित दास और उसके गनर को आज पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया, जब वह कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में था।

लखीमपुर कांड में अब तक चार गिरफ्तार
अंकित दास के रूप में पुलिस ने लखीमपुर कांड में चौथी गिरफ्तारी की है। इसके पहले इस मामले में लवकुश, आशीष पांडेय और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जा चुका है।

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