नागपुर। ग्राहक संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जिलाधिकारी कार्यालय स्थित सदस्य सचिव, जिला आपूर्ति अधिकारी रमेश भेंडे की अध्यक्षता में विभाग के भास्कर तायड़े, एनपी जोशी, वीपी धवड़, डॉ.बल्लाल, ढहाके की उपस्थिति में ग्राहकों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के विषय मे बैठक ली गई. इसमें अशासकीय सदस्य शाहिद शरीफ, प्रमोद पांडे, कमल नामपलीवार, छाया खांडेकर, रेखा चौधरी, ज्ञानेश्वर चौधरी ने हिस्सा लिया. चर्चा के दौरान बताया कि राशन दूकानों से मिलने वाले अनाज की जानकारी राशन धारक के मोबाइल पर आनी चाहिए. जिससे इस बात की पुष्टि होगी की अनाज सम्पूर्ण मात्रा में धारक को मिल चुका है. शासन निर्णय के अनुसार राशन कार्ड को दस्तावेज़ के माध्यम से रहवासी प्रमाण पत्र के लिए उपयोग नहीं करने की हिदायत दी गई है लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा सरकार की योजना में राशन कार्ड को निवासी प्रमाण पत्र की सूची में रखा गया है जो कि नियम का उल्लंघन है. इस संबंध में शिक्षा विभाग के संचालक को सूचित कराने की मांग रखी गई. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा किए गए निरीक्षण के असुरक्षित नमूनों की जानकारी अभी तक भी नहीं गई है. आरटीओ द्वारा स्कूलों की ट्रांसपोर्ट कमेटी के माध्यम से ली जाने वाली ट्रांसपोर्ट फीस की जानकारी उपलब्ध कराई नहीं गई है.
Sunday, November 24, 2024
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