राज्य में लगा नाइट कर्फ्यू

ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बाद महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. शुक्रवार रात से ही महाराष्ट्र में पाबंदियां जारी हो गई हैं. रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. राज्य के किसी भी हिस्से में एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. सरकार की तरफ से सख्त तौर पर कहा गया है कि कोरोना नियमों  का उल्लंघन करने पर 500 रूपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. साथ ही कार्यक्रम में नियम तोड़ने पर आयोजकों को 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब ने आज विधानसभा में दी है.

महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सार्वजनिक जगहों पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. इनडोर शादियों में 100 लोगों और आउटडोर शादियों में 250 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी.महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. पिछले चौबीस घंटों में 1410 नए मामले दर्ज किए गए हैं.वहीं 12 लोगों की मौत से सरकार की चिंता काफी बढ़ गई है, राज्य एक बार फिर से तीसरी लहर की तरफ बढ़ने लगा है. यही वजह है कि मामलों पर लगाम कसने के लिए सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है. इन नियमों की अनदेखी करने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

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