एमआयडीसी महामंडळ बुट्टी बोरी क्षेत्र 1991-92मे संपादित की हुयी किसनो कि जमीन का वाढीव मुआवजा मिलने हेतू एमआयडीसी अंतर्गत अनेवाले टकलघाट गाव के किसान और पास मे अनेवले सोलाह गाव के किसानो ने मिलकर निवेदन दिया है । औद्यिक विकास अधिनियम 1961के कलम 33अंतर्गत जमीन संपादित की गयी थी लेकीन जमीन का मुआवाजा किसानों को असमाधान कारण मिल पाया है । इस विषय मे भू अर्जन अधिकारी सामान्य नागपूर इंका दफ्तर मे किसानों ने एकजूट होकर निवेदन दिया हैं लेकिन फिर भी इस विषय मे अभितक कोई निर्णय नही लिया गया है, कृषी प्रधान देश मे किसानों की सूनाने वाला कोई नहीं हैं ऐसे मे किसान आत्महत्या बढती जा रही है । भू संपादन अधिनियम की कलम 28अंतर्गत न्यायालय ने विविध संदर्भ मे मुअवजा बढ़ने की बात की है किंतु अभीतक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है । निवेदन देते समय प्रहार जनशक्ती पक्ष के नेता जिल्हा उपाध्यक्ष नागपूर ग्रामीण निलेश महुरकर, हिंगणा तालुका अध्यक्ष आशिष खाडे , तकलघाट शाखा प्रमुख विजय अवचत, उपशाखा प्रमुख विजय पसारे और तकलघाट गांव के किसान उपस्थित थे ।