नागपुर। (नामेस)। नागपुर जिले में गुरुवार को कोरोना के मामलों की संख्या 2,000 को पार कर गई है. जिला प्रशासन ने इस स्थिति को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए शाम को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की. बैठक के दौरान पुलिस को निर्देश दिया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बाजार में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नागरिकों को आत्म-अनुशासन का इस्तेमाल करना होगा. यदि रोगी की वृद्धि दर इसी सामान रही तो सख्त प्रतिबंध फिर से लगाए जाएंगे.इसलिए बिना मास्क बाजार में घूमने वालों के खिलाफ पुलिस दंडात्मक कार्रवाई करें. मेयो अस्पताल में कार्यरत सभी चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं अन्य चिकित्सा प्रणाली एवं अन्य सहायक चिकित्सा कर्मियों को दो मास्क के साथ फेस शील्ड पहनना चाहिए. जैसे-जैसे मरीजों की संख्या बढ़ेगी, कर्मचारियों के बीच कोरोना का प्रसार नहीं बढ़ेगा. इसके लिए उन्हें हर चीज का ख्याल रखना होगा. बैठक में बिना मास्क के घूम रहे मरीजों के परिजनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों को अधिकार देने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई.
होटलों और शादियों पर नजर रखने के आदेश
जिलाधिकारी ने मंगल कार्यालय सहित बड़े होटलों में होने वाली शादियों पर भी कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं. यदि आगे कोई विवाह हो रहा है तो स्थानीय प्रशासन को सूचित करना अनिवार्य होगा. अगर कोरोना लहर के बावजूद कोई शादी समारोह या अन्य कार्यक्रम हो रहा है, तो अब मंगल कार्यालय के मालिकों के लिए उसका एक वीडियो शूट करना अनिवार्य है. प्रशासन सबूत मांगता है तो उसे जमा करना अनिवार्य होगा.
67 पर की गई कार्रवाई
मनपा के एनडीएस टीम की ओर से नियमित रूप से शहर में बिना मास्क घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है. गुरुवार को टीम ने 67 लोगों पर कार्रवाई कर 33 हजार 500 रुपए जुर्माना वसूल किया. इस दौरान टीम ने लक्ष्मीनगर जोन अंतर्गत 1, हनुमाननगर जोन अंतर्गत 2, धंतोली जोन अंतर्गत 7, नेहरुनगर जोन अंतर्गत 9, गांधीबाग जोन अंतर्गत 7, सतरंजीपुरा जोन अंतर्गत 9, लकडगंज जोन अंतर्गत 8, आशीनगर जोन अंतर्गत 13 और मंगलवारी जोन अंतर्गत 11 के खिलाफ कार्रवाई की गई. अब तक 37866 लोगों पर कार्रवाई कर १ करोड 89 लाख 33 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया गया है.