महर्षि विद्यालय की मान्यता के लिए जिप में कोई दस्तावेज नहीं

भंडारा।

जनता को कार्यालय के काम के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, लेकिन कानून इस नतीजे पर पहुंचा कि कुछ कार्यालयों में अफरातफरी मच गई। शिक्षा अधिकारी प्राथमिक जिला परिषद भंडारा के कार्यालय में महर्षि विद्या मंदिर अशोक नगर भंडारा विद्यालय के प्रथम एवं संवर्धित मान्यता दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदक को सूचित नहीं किया गया। तो 2004 से स्कूल कैसे शुरू हुआ है ? ऐसे ही एक सामाजिक कार्यकर्ता मधुकर देशमुख ने सवाल उठाया है।
प्रशासन को गतिशील करने हेतू  कार्यालय के काम की जानकारी जनता को उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया और इसे लागू किया। यह कानून प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपनी जरूरत की जानकारी का अनुरोध करने की अनुमति देता है। इसके लिए सरकारी, अर्धसरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों में एक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई है और 30 दिनों के भीतर आवेदक को इसकी सूचना देना अनिवार्य है। यदि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे है, तो 50 पृष्ठ निःशुल्क हैं और अन्य के लिए 2 रुपये प्रति पृष्ठ की लागत से जानकारी प्रदान की जाती है।सामाजिक कार्यकर्ता मधुकर देशमुख, जन सूचना अधिकारी एवं अधीक्षक वर्ग-2 शिक्षा विभाग प्राथमिक जिला। डब्ल्यू प्रथम एवं संवर्धित अनुमोदन महर्षि विद्या मंदिर अशोक नगर भंडारा विद्यालय से सीबीएसई के आवेदन क्रमांक 1130092 की स्वीकृति पत्र क्रमांक के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया। आपके कार्यालय द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई। अपने कार्यालय में विस्तृत जानकारी और पहला और विस्तारित अनुमोदन प्रस्ताव प्रस्तुत किए बिना। महर्षि विद्या मंदिर स्कूल 2004 से कैसे काम कर रहा है? इस संबंध में जानकारी मांगी गई है। 30 दिन बाद भी आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।
इसके विरुद्ध शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला। डब्ल्यू भंडारा के खिलाफ पहली अपील 24 मई 2021 को दायर की गई थी। 2 जुलाई, 2021 को एक सुनवाई हुई और अपीलकर्ता मधुकर देशमुख ने पूछा कि महर्षि विद्या मंदिर अशोक नगर भंडारा पहला और बढ़ा हुआ अनुमोदन प्रस्ताव प्रस्तुत किए बिना 2004 से कैसे काम कर रहा है। इस मामले में जानकारी मांगी गई है। लोक सूचना अधिकारी को तब 2004 के दस्तावेज की तलाशी लेनी चाहिए और अपीलकर्ता को सूचित करना चाहिए। यह आदेश शिक्षा अधिकारी प्राथमिक मनोहर बरस्कर ने पारित किया। हालांकि, ढाई माह बीत जाने के बाद भी अपीलकर्ता मधुकर देशमुख को शिक्षा अधिकारी के प्राथमिक कार्यालय द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इसलिए महर्षि विद्या मंदिर अशोक नगर भंडारा विद्यालय की पहली और वर्धित मान्यता नही है ऐसा प्रतीत होता है, तो 2004 से इस स्कूल की शुरुआत कैसे हुई? सामाजिक कार्यकर्ता मधुकर देशमुख ने कहा कि दूसरी अपील राज्य सूचना आयुक्त, नागपुर के पास दर्ज कराई जाएगी।

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