मुंबई। (एजेंसी)। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 4 अप्रैल तक बढ़ा दी है। हालांकि कोर्ट ने नवाब मलिक को न्यायिक हिरासत के दौरान बिस्तर, गद्दा और कुर्सी मुहैया कराने की इजाजत दी है। दरअसल, मलिक के वकील ने अदालत में दलील दी थी कि उनकी पीठ में दर्द है। लिहाजा उन्हें बेड पर सोने की इजाजत दी जाए। इसके साथ ही मलिक ने घर का खाना खाने की भी इजाजत मांगी है, जिस पर आज सुनवाई नहीं हो पाई। नवाब मलिक को ईडी ने इस साल 23 फरवरी को धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत भगोड़े अपराधी दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों से कथित रूप से जुड़े एक संपत्ति सौदे को लेकर गिरफ्तार किया था। मलिक इस समय न्यायिक हिरासत में हैं और मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं।
मलिक की रिहाई के लिए 2 करोड़ की मांग पर केस दर्ज
वहीं, बीते बुधवार को नवाब मलिक के बेटे ने उनके पिता को जमानत पर छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति की ओर से तीन करोड़ रुपये की मांग करने के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मंत्री के बेटे आमिर मलिक की शिकायत के बाद वी बी नगर पुलिस ने बुधवार देर रात अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।