बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़कर 75% हुआ

पटना। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़कर 75 फीसदी पहुंच गया है। बिहार में 15 फीसदी आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है। नौकरी और शिक्षण संस्थानों में एस एसी, ईबीसी, ओबीसी को अब 65 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। मंगलवार से यह लागू हो गया। बिहार सरकार ने गजट प्रकाशित कर दिया है।बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन पिछले गुरुवार (9 नवंबर) को आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश हुआ था, जिसे दोनों सदन सर्वसम्मति से पास किया। इसमें आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का प्रावधान है। राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने बिल को अपना समर्थन दिया है। दिल्ली से आते ही राज्यपाल आर्लेकर ने रिजर्वेशन बिल-2023 पर मुहर लगा दी थी।
विधानमंडल से 9 नवंबर को पास कराया गया
सीएम नीतीश कुमार ने 7 नवंबर को विधानसभा में इसकी घोषणा की थी कि सरकार बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाएगी। 50 फीसदी से इसे 65 या उससे ऊपर ले जाएंगे। कुल आरक्षण 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करेगी।
मुख्यमंत्री के ऐलान के तुरंत बाद कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई। ढाई घंटे के भीतर कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इसके बाद इसे शीतकालीन सत्र के चौथे दिन 9 नवंबर को विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया।

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