गोंदिया.
गोंदिया शहर की सीमा से लगे ग्राम फूलचूर व फूलचूर टोला को शासन द्वारा नियमानुसार नगर पंचायत का दर्जा देने की मांग तथा गोंदिया नगर परिषद सीमा में शामिल होने के प्रस्ताव का विरोध ग्राम पंचायत क्षेत्र के नागरिकों द्वारा किया जा रहा है. इन सभी मांगों को लेकर पूर्व जिला परिषद सदस्य राजेश चतुर द्वारा जिला अधिकारी कार्यालय के समक्ष 8 सितंबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया गया है.
बताते हैं कि महाराष्ट्र नगर पंचायत का नगर परिषद औद्योगिक नागरिक अधिनियम 1965 की धारा 341 नियम के अनुसार जिला मुख्यालय वाले ग्राम को नगर पंचायत का दर्जा देना बंधनकारक है. गोंदिया जिले के सभी प्रमुख जिला मुख्यालय फूलचूर ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं. लेकिन प्रशासन द्वारा अब तक नगर पंचायत का दर्जा नहीं दिया गया. जिसके लिए फुलचूर व फूलचूर टोला ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त होने के लिए होने के लिए जिला परिषद के माध्यम से प्रस्ताव नगर विकास मंत्रालय को 22 दिसंबर 2019 को भेजा गया था. जिस पर मंत्रालय द्वारा 26 फरवरी 2020 को जिलाधिकारी से चार प्रमाण पत्र की मांग की थी.
जिस पर संबंधित प्रमाण पत्र जिलाधिकारी द्वारा मंत्रालय को नहीं भेजा गया. तथा इसके पश्चात 17 मार्च 2020 को चुनाव आयोग द्वारा जिप के चुनाव अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित किया गया. पश्चात दोनों ग्रामों के नागरिकों द्वारा जिला अधिकारी से मिलकर प्रस्ताव भेजने की मांग की गई. जिस पर जिलाधिकारी द्वारा 20 मई 2020 को प्रस्ताव भेजकर मार्गदर्शन मांगा. शासन द्वारा 20 दिसंबर 2020 को मार्गदर्शन देकर प्रस्ताव भेजने की मंजूरी दी गई. किंतु तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा शासन को प्रस्ताव नहीं भेज कर आदेश का पालन नहीं किया गया.