नई दिल्ली. एनटीए द्वारा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, नीट-2021 का रिजल्ट 1 नवंबर को जारी किया गया था. जिसमें फिजिक्स के प्रश्नपत्र में हिंदी अनुवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है. तीन जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ शामिल हैं, मामले की सुनवाई कर रही थी.
नीट यूजी परीक्षा में शामिल हुए 22 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि फिजिक्स विषय के प्रश्न पत्र का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते समय गलती से, ‘वर्तमान का आयाम’ शब्द लिख दिया गया था. जिसे लेकर कैंडिडेट्स ने प्रश्न पत्र में पेटेंट एरर को चुनौती दी थी. उम्मीदवारों के अनुसार, प्रश्न पत्र में हिंदी में लिखा हुआ शब्द ‘धारा’ गलत था. ऐसे में उम्मीदवारों ने एटीए से नए सिरे से परीक्षा और रिजल्ट जारी करने की मांग की थी.
Saturday, November 23, 2024
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