नई दिल्ली। (एजेंसी)।
केंद्र सरकार ने अपने 65 लाख से ज्यादा पेंशनरों की राह आसान बना दी है। खासतौर पर वे पेंशनर, जिनकी आयु 80 साल या उससे अधिक हो गई है। देखने में आ रहा है कि बहुत से पेंशनर खराब स्वास्थ्य के बावजूद खुद बैंक में जाकर ‘वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र’ प्रस्तुत करते हैं। उन्हें यह पत्र हर साल नवंबर माह में जमा कराना होता है। अगर पेंशनर यह पत्र जमा नहीं कराते हैं तो पेंशन जारी होने में बाधा आ जाती है।
केंद्र सरकार का कहना है कि ज्यादा आयु वाले पेंशनरों को बैंक में आने की जरूरत नहीं है। वे घर से ही यह पत्र संबंधित विभाग या बैंक को भेज सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जरिए 1,89,000 डाक सेवक ‘वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र’ जमा कराने में पेंशनर की मदद करते हैं। इसके अलावा विभिन्न डाकघरों में 1,36,000 से अधिक ऐसे डेस्क बनाए गए हैं, जहां वह पत्र आसानी से जमा कराया जा सकता है। पेंशनभोगी किसी ‘नामित अधिकारी’ द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र जमा करता है तो उसे माना जाएगा। इतना ही नहीं, पेंशनभोगी, अपना ‘वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र’ पोर्टल के माध्यम से घर बैठे आॅनलाइन तरीके से जमा कर सकते हैं।
भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 20 सितंबर को जारी अपने पत्र में कहा गया है कि पेंशनर को खुद बैंक में आने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में पहले भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय का कहना है कि केंद्र सरकार के प्रत्येक पेंशनभोगी को आगे पेंशन जारी रखने के लिए नवंबर माह में वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है।
पेंशनभोगी की सुविधा के अनुसार वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र मैनुअली या डिजिटल रूप से जमा किया जा सकता है। पेंशन वितरण बैंकों (पीडीए) द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की सुविधा प्रदान की गई है। बशर्ते पेंशनभोगी शारीरिक रूप से पीडीए के समक्ष उपस्थित होता है।
मंत्रालय के मुताबिक, सीपीएओ द्वारा जारी योजना पुस्तिका के पैरा 14.3 के अनुसार पेंशनर को यह सुविधा प्रदान की गई है। निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से पेंशनर का पत्र जमा हो जाता है। सीपीएओ की योजना पुस्तिका के अनुसार, वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए निर्दिष्ट नामित अधिकारियों की सूची तैयार की गई है। पेंशनभोगी, जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से घर बैठे आॅनलाइन अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इस मामले में यूआईडीएआई ने सभी बायोमेट्रिक उपकरणों का विवरण प्रदान किया है, जो किसी व्यक्ति के बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करने की अनुमति प्रदान करते हैं। पेंशनभोगी ऐसे सभी उपकरणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की ६६६.४्रं्रि.ॅङ्म५.्रल्ल साइट पर जा सकते हैं।
पेंशनभोगी द्वारा किसी भी तीन चैनलों के माध्यम से यह सेवा बुक की जा सकती है। तीन चैनलों में मोबाइल एप, वेबसाइट या टोल फ्री नंबर शामिल हैं। मोबाइल ऐप यानी ‘डोरस्टेप बैंकिंग’ को गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। पेंशनभोगी वेब ब्राउजर यानी ँ३३स्र२://ङ्मिङ्म१२३ीस्रुंल्ल‘