शहर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कल बुधवार 1 मार्च को अल्पवयीन पिडीत लैगिक अत्याचार प्रकरण में आरोपी को 10 साल कैद की सक्त मजुरी सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नही भरने पर 1 वर्ष के साधे कारावास कि सजा सुनाई है। सरकारी अभिवक्ता दिपक वैद्य द्वारि ये जानकारी दी गई। 5 फरवरी, 2014 को अल्लीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव में आरोपी गजानन उर्फ राजू पेंदोर ने नाबालिग पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया था।
इस मामले में अल्लीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी।
इस मामले में एड. दीपक वैद्य ने न्यायालय की कार्यवाही का अवलोकन किया तथा सरकार की ओर से कुल 13 सरकारी गवाहों का परीक्षण किया। तथा अभियुक्तों के विरूद्ध दृढ़ता से तर्क प्रस्तुत कर प्रकरण को सिद्ध किया।
उक्त मामले में जांच अधिकारी के रूप में, पी.आई. सुभाष काले ने जांच पूरी कर आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए थे।
साथ ही कोर्ट एडवोकेसी ऑफिसर दिनेश बागड़ी ने इस मामले में काफी मेहनत की।
जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश श्री विद्याधर बी. काकतकर ने शासकीय पक्ष व आरोपी पक्ष की दलीलों के आधार पर आरोपी को 10 वर्ष का कठोर श्रम कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
Saturday, November 23, 2024
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