थोक विक्रेताओं से 4500 कि प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया

महाराष्ट्र राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। दिनांक 01 जुलाई 2022 से बड़े पैमाने पर बिक्री एवं स्टॉकिंग के कारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश पर एक टीम का गठन किया गया, जिसमें स्थानीय निकाय एवं पुलिस विभाग शामिल थे। वर्धा में बिक्री के लिए प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग और अन्य सामान उपलब्ध होने की जानकारी के आधार पर 18 अक्टूबर 2022 को माधवपुरा और भगतसिंह चौक, वर्धा में रोहित बुधवानी के स्वामित्व वाली दुकान से 2.5 टन प्रतिबंधित प्लास्टिक और राजेश बुधवानी, महादेवपुरा, वर्धा की दुकान से लगभग 2 टन प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया. कुल 4.5 टन कार्गो जब्त किया गया है। दोनों मालिकों के खिलाफ रु. 20000 का जुर्माना लगाया गया है।
उक्त कार्यवाही  मनोज वाटाणे, क्षेत्र अधिकारी, पुलिस उपनिरीक्षक प्रविण पाटील, पो.कॉ. विनोद म्हस्के, स्वच्छता निरिक्षक अशोक ठाकुर, नगर परिषद, वर्धा ने की।

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