कोर्ट के आदेश से हुई कारावास

19 जुलाई 2022 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत संचालित प्रकरण में आरोपी लोक सेवक, प्रधान जिला न्यायाधीश एवं सत्र न्यायाधीश, भंडारा की अंजू शेंडे की अदालत में। राजेंद्र पांडुरंग बहाडे, उम्र 65 वर्ष पद के प्रोफेसर, ईश्वर देशमुख कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नागपुर को धारा 7 के तहत 03 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। और 10,000 धारा 13 (1) (डी) के तहत 13 (1) (डी) का जुर्माना 04 साल के लिए कारावास और 15,000 रुपये के जुर्माने से दंडनीय है। आरोपी 48 वर्ष की आयु के हितेश दियाभाई राठौड़ को साकेत कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, गोंदिया के प्रोफेसर के रूप में बरी कर दिया गया था। इनमें से आरोपी नंबर एक ने शिकायतकर्ताओं को कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन तुमसर में बी.पी.ई. अंतिम वर्ष में अध्ययन प्रदर्शन परीक्षा में छात्रों के अंक बढ़ाने और उन्हें अच्छे अंकों से पास करने के लिए 30 हजार रुपये की रिश्वत मांग ने के आरोप में आरोपियों के खिलाफ थाना तुमसर में मामला दर्ज किया गया था। शासन की ओर से इस मामले को जिला शासकीय अधिवक्ता इसे विनोद भोले ने देखा तो आलोसे ने वकील राकेश सक्सेना कामकाज देख रहे थे। घूसखोरी विरोधी विभाग महेश चाटे, पुलिस उप अधीक्षक, भंडारा के मार्गदर्शन में पैरवी अधिकारी के रूप में रवींद्र गभने, पुलिस कांस्टेबल ने उत्कृष्ट कार्य किया। भंडारा के मार्गदर्शन में पैरवी अधिकारी लल्लरवींद्र गभने, हवालदार ने उत्कृष्ट काम किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *