कोरोना पॉझिटिव्ह होने के बावजूद बाहर घूमने वाले तीन कोरोना पॉझिटिव्ह मरीजों के खिलाफ अकोला महापालिका की शिकायत पर गुन्हा दर्ज किया गया। कोरोना मरीजों के खिलाफ पुलिस में गुन्हा दर्ज होने की ये पहली घटना बताई जा रही है।
अकोला प्रशासन ने कोरोना पॉझिटिव्ह मरीजों को अस्पताल में उपचार लेने और उपचार के बाद होम आयसोलेट होने का आवाहन किया है। अकोला शहर में बढ़ते कोरोना प्रादुर्भाव के चलते मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। कोरोना रोगी के संपर्क में आने के बाद, दूसरे रोगी को भी कोरोना होता है। इसलिए फिजिकल डिस्टन्स का पालन करने की अपील प्रशासन द्वारा की जा रही है। कोरोना पॉजिटिव होने वाले मरीजों को अस्पताल में इलाज के बाद घर पर रहना चाहिए, 15 दिनों के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। कोरोना की लक्षण नहीं रहने वाले असिम्पटमेटीक मरीजों को होम आयसोलेशन की अनुमति दी गई है। इन सारे नियमो का पालन करने का आवाहन प्रशासन ने किया है। हलाकि इन नियमो की कुछ नागरिक सरासर धज्जिया उड़ाते दिखाई दे रहे है। अकोला महापालिका अन्तर्गत आने वाले अकोट फैल यहाँ के आपातापा रोड पर स्तिथ एक अस्पताल के पास रहने वाले एक नागरिक की २० मार्च को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। जिसके बाद सम्बंधित रुग्ण किसी भी अस्पताल में नहीं गया , साथ ही, यह मामला उस क्षेत्र के स्वास्थ्य निरीक्षक के संज्ञान में आया कि निगम की अनुमति लिए बिना मरीज शहर में स्वतंत्र रूप से घूम रहा था। वही महाकाली नगर और न्यू जोगळेकर प्लॉट यहाँ के कोरोना पाझिटिव्ह मरीज भी स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे जिनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर गुन्हा दर्ज किया है।