दुकानें शाम 7 बजे तक और होटल रात 9 बजे तक खुलते हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश धार्मिक स्थानों और विवाह समारोहों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में केवल 50 लोगों को अनुमति दी जाती है।
राज्य सहित वर्धा जिले में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, वर्धा जिला कलेक्टर प्रेरणा देशभ्रतार ने आज से जिले में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है।
एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा करना इस समय निषिद्ध है। दवा की दुकानों को छोड़कर सभी बाजार आज से शाम 7 बजे तक और होटल रात 9 बजे तक खुले रहगे।
यही नहीं, केवल 50 लोगों को ही शादियों और अन्य समारोहों में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे घर से निकलते समय मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाएं।