कोआॅपरेटिव संस्था के प्रतिनिधि ने ही ले लिया फर्जी कर्ज

नागपुर। जाली दस्तावेजों के आधार पर क्रेडिट कोआॅपरेटिव सोसाइटी के प्रतिनिधि ने संस्था के अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर एक सेवानिवृत सहायक लेखा अधिकारी के नाम से जाली लोन निकाल कर धोखाधड़ी की। सक्करदरा पुलिस ने फरियादी संजय पुरुषोत्तम टोकेकर (62) गोकुल अपार्टमेंट महाल, कोतवाली निवासी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार संजय सहायक लेखाधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त है। 5 जुलाई 2023 को उनके घर पर डाक द्वारा एक नोटिस आया, जिसमें पूनम अर्बन क्रेडिट कोआॅपरेटिव सोसाइटी प्लॉट नंबर 107, रेशमबाग नामक संस्था से कर्ज की करीब 8,45,048 रुपए की रकम भरने के लिए कहा गया था।
इस नोटिस में जमानतदार के रूप में उसके चचेरे जमाई का नाम था, जो कि हैदराबाद में रहता है। साथ ही दूसरे जमानतदार के जगह पर एक अनजान व्यक्ति का नाम था। इस नोटिस में उल्लेख था कि संजय ने इस संस्था से 21 मार्च 2013 को ढाई लाख रुपए का कर्जा लिया है।
दरअसल संस्था के प्रतिनिधि आरोपी प्रसाद प्रभाकर अग्निहोत्री (40) ओमकार नगर मानेवाड़ा निवासी ने फरियादी के फोटो, आधार कार्ड और पैन कार्ड का इस्तेमाल कर उसके जाली हस्ताक्षर किए थे और उसके बाद संस्था के तत्कालीन पदाधिकारी अध्यक्ष डॉ. प्रियदर्शन मंडलेकर, उपाध्यक्ष सुनील काशीकर, सचिव अरुण फलटनकर, कर्ज पास करने वाले आॅफिसर देवानंद मोहरकर, मैनेजर निशा जगनाडे के साथ मिलकर यह धोखाधड़ी की थी।
बताया जा रहा है कि फरियादी संस्था का सभासद नहीं था और इसकी जानकारी होते हुए भी संस्था के एजेंट ने कोई भी जांच पड़ताल नहीं करते हुए जाली कर्ज मंजूर कर फरियादी के साथ यह धोखाधड़ी की थी। इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 420, 468, 471,34 के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच कर रही है।

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