नई दिल्ली। (एजेंसी)।
देशभर में कई राज्यों ने प्रदूषण पर लगाम के लिए कमर कस ली है. इसी के मद्देनजर इस बार दिवाली पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर रोक के लिए राज्यों की ओर से बड़ा फैसला लिया गया हैं. दीपावली के अवसर पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए कुछ राज्यों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की गई है, तो कहीं सिर्फ ग्रीन पटाखों को ही अनुमति दी गई है. जबकि, कुछ प्रदेशों ने आतिशबाजी के लिए समय सीमा भी तय कर दी है. बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य में केवल हरे पटाखे ही बेचे जा सकते हैं. इस संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि ऐसे पटाखे को सिर्फ दो घंटे रात 8 बजे से 10 बजे के बीच फोड़े जा सकेंगे. दिवाली के दौरान और छठ पूजा पर दो घंटे के लिए ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है.वहीं, इस दिवाली राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं है. पड़ोसी गुरुग्राम में भी पटाखा मुक्त प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा, जबकि राजस्थान सरकार ने भी 1 अक्टूबर से इनकी बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस महीने की शुरूआत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रीन पटाखों की आड़ में पटाखा निमार्ताओं की ओर से प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग किया जा रहा है और दोहराया कि संयुक्त पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के उसके पहले के आदेश का पालन हर राज्य द्वारा किया जाना चाहिए.बात, अगर राजस्थान की करें तो राज्य सरकार ने प्रदेश में पटाखों पर प्रतिबंध के मामले में यू टर्न ले लिया है यहां एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर अन्य जिलों में दीपावली पर दो घंटे रात 8 से 10 बजे तक के लिए ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति दी गई है. गृह विभाग की ओर से जारी आदेशों में क्रिसमस और नववर्ष पर रात्रि 11.55 से रात्रि 12.30 बजे, गुरु पर्व पर रात्रि 8 से रात्रि 10 बजे तक तथा छठ पर्व पर सुबह 6 से सुबह 8 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी.